जींद: दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 10 साल की कैद
सदर थाना इलाके के राजकीय स्कूल में पढ़ी छात्रा ने 29 जनवरी 2020 को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई और बताया की 2017 में वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी।

छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म
जींद: शिक्षक को छात्रा का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के जुर्म में कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उसे 40500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पीड़िता को चार लाख की आर्थिक मदद भी देगा।
छात्रा को फेल करने की दी थी धमकी:
बतादें की सदर थाना इलाके के राजकीय स्कूल में पढ़ी छात्रा ने 29 जनवरी 2020 को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई और बताया की 2017 में वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस दौरान अध्यापक सुरेंद्र निवासी शर्मा नगर ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसे रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अध्यापक ने छात्रा को धमकी भी दी की अगर वो इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो उसे वो फेल कर देगा और उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।
जून 2017 में अध्यापक सुरेंद्र उसे एक गाँव में ले गया और वह उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान अध्यापक का तबादला हो गया , तबादला होने के बावजूद भी सुरेंद्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
10 जनवरी 2020 को किया अपहरण:
बतादें की 10 जनवरी 2020 को छात्रा का सुरेंद्र ने अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले गया। वह उसके साथ उसने फिर से दुष्कर्म किया। अध्यापक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने अपने परिवार वालों और पुलिस वालों को बताया।
पुलिस ने किया केस दर्ज:
पीड़ित छात्रा के ब्यान के बाद पुलिस ने अध्यापक सुरेंद्र के खिलाफ यौन शोषण, धमकी देने, अपहरण करने समेत विभिन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।
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