कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कैथल के सुंदरान मोहल्ला निवासी कुणाल उर्फ़ बबलू उसकी नाबालिग लड़की को बेहला फुसलाकर भगा ले गया।

कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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पीड़ित को 4.5 लाख का मुआवजा

कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने 20 साल की सजा सुनाई है और साथ में 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने जुरमाना न भरने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा काटने का कहा है। जुर्माने की राशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश हुआ है।

पीड़ित को 4.5 लाख का मुआवजा:
न्यायालय ने एडीआर सेंटर के माध्यम से पीड़ित को 4.5 लाख रूपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

क्या था मामला:
18 दिसंबर 2018 को पीड़ित की माँ ने शहर थाना में बेटी को बेहला फुसला कर अपहरण करने, दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। पीड़ित की माँ ने बताया था की उसकी नाबालिग लड़की 15 दिसंबर 2018 को उसे असपताल में लेकर आई थी। वहां वो बेहोशी की हालत में थी और उससे चक्कर आ गया था। इस दौरान कैथल के सुंदरान मोहल्ला निवासी कुणाल उर्फ़ बबलू उसकी नाबालिग लड़की को बेहला फुसलाकर भगा ले गया। बतादें की इससे पहले भी कुणाल दो लड़कियों को पहले भी भगा कर ले जा चूका है। इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ था।

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