Sirsa: दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद की सजा

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सवा दो साल के समय में सजा का एलान करते हुए दोषी संदीप को उम्रकैद के साथ 50 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

Sirsa: दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद की सजा
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कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sirsa: सिरसा में फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक दियवांग युवती से दुष्कर्म मामले में उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिता को 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां के बयान पर प्रेम नगर निवासी संदीप मूल निवासी हिसार के कंवारी गांव के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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महिला ने बताया कि, उसके पहले पति की मौत के बाद संदीप के साथ उसका दूसरी शादी थी। महिला ने बताया कि, उसकी एक दिव्यांग बेटी है। 29 जुलाई 2020 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। शाम 4 बजे जब वह काम से वापस लौटी तो उसकी बेटी ने इशारों में दुष्कर्म की बात बताई।

महिला ने इस मामले में महिला थाना में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया था। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सवा दो साल के समय में सजा का एलान करते हुए दोषी संदीप को उम्रकैद के साथ 50 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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