Fatehabad: नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के पांच दोषियों को 20-20 साल की कैद, कोर्ट ने दिया जुर्माने का भी फैसला

युवक उसकी बेटी का अपहरण करके गांव की व्यायामशाला में ले गए

Fatehabad: नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के पांच दोषियों को 20-20 साल की कैद, कोर्ट ने दिया जुर्माने का भी फैसला
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पीड़िता के पिता की जुबानी

पुलिस को दी कम्प्लेन में पीड़िता के पिता ने बताया कि उपरोक्त युवक उसकी बेटी का अपहरण करके गांव की व्यायामशाला में ले गए, जहां पर जगसीर ने उसकी बेटी से बलात्कार किया और दूसरे लड़के ने उससे छेड़छाड़ की.

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अदालत का फैसला

नाबालिग लड़की का किडनेप करके उससे छेड़छाड़ व बलात्कार करने पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद और 80 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुना di है। सभी दोषियों की उम्र 19 से 22 साल तक है।

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इस मामले में रतिया सदर पुलिस ने इलाके के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता की कम्प्लेन पर 11 फरवरी 2021 को गांव के ही पांच लड़को पर निर्मल उर्फ निम्मा, जसविंद्र उर्फ जस्सू, गुरप्रीत उर्फ गौरी, जगसीर उर्फ गग्गू व प्रगट सिंह के विरुद्ध किडनैप करने, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धारा 6 व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज किया था।

क्या था पूरा मामला

पुलिस को दी दर्ज शिकायत में लड़की के पिता ने कहा कि उपरोक्त युवक उसकी बेटी का किडनैप करके गांव की व्यायामशाला में ले गए, जहां पर जगसीर ने उसकी बेटी से रैप किया और दुसरे लड़को ने उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने केस फाइल करने के बाद सभी दोषियों को पकड़ लिया था।

दोषियों ने बताया था कि प्रगट व गौरी 10 फरवरी की रात को पीड़ित लड़की को उसके घर से मुंह बंद करके उठाकर गांव की व्यायामशाला में ले गए थे। यहां पर जगसीर ने उससे रेप किया व ने दुसरे लड़को ने छेड़छाड़ की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को दोषी करार करते हुए, गुरप्रीत व प्रगट सिंह को 20-20 साल कैद व 18500-18500 रुपये जुर्माना तथा जगसीर, निर्मल व जसविंद्र को 20-20 साल की कैद और 14500-14500 रुपये का जुर्माना किया।

apnapatrakar

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