85 वर्षीय वृद्वा के साथ जबरदस्ती गलत काम के दोषी को दस साल कैद
जबरदस्ती गलत काम करने के दोषी को अतिरिक्त जिला सेशन जज रोहित वाटस की अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुना दी है

अदालत ने लगाया दस हजार रुपये जुर्माना
अंबाला - 85 वर्षीय वृद्वा के साथ जबरदस्ती गलत काम करने के दोषी को अतिरिक्त जिला सेशन जज रोहित वाटस की अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने विगत दोनों को दोषी करार दे दिया था।
बता दें कि 16 मार्च 2020 को 85 वर्षीय वृद्धा ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है।एक वह ट्यूबवेल में रहती है। 15 - 16 मार्च की रात को डेढ़ बजे लालकुर्ती का ललित कुमार आया था। जिसने बिना उसकी रजामंदी के गलत काम किया। उसने काफी शोर मचाया लेकिन कोई नहीं आया। उसकी टांगे खराब होने के कारण वह चलने फिरने में लाचार है। उसने सारी बात अपने भतीजे को बताई।
जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने बुजुर्ग के 164 के बयान करवाए गए। इसके साथ ही सीन आफ क्राइम टीम भी बुलाई गई। वृद्ध महिला का मेडिकल करवाया गया। 17 मार्च को आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पुलंदा तैयार करके 21 अप्रैल 2020 को एफएसएल मधुबन करनाल में भेजा गया। मामले में 19 मई 2020 को अदालत में चालान पेश गया। डीएनए कर गया मैच
मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। पुलिस ने वृद्धा के कपड़ों से सैंपल लिये थे और उन्हें मधुबन डीएनए के लिए भेज दिया था। 2021 में डीएनए की रिपोर्ट पाजिटिव आ गई। इसके अलावा अदालत में दस लाेगों की गवाहियां भी हुई।
अतिरिक्त जिला सेशन जज रोहित वाटस की अदालत ने धारा 376 में दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।