कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 25 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया 35-35 हजार का जुर्माना

मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 25 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया 35-35 हजार का जुर्माना
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जुर्माना समय पर अदा न करने पर 7 माह की होगी अतिरिक्त सजा

बुधवार को हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने नाबालिग से दुष्कर्म में दो दोषियों को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि, अगर समय पर जुर्माना न अदा किया तो दोषियों को 7-7 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि, 18 नवंबर 2019 को वो रात के समय शौचालय जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। गांव के दो लड़के बाइक पर आए और दोनों लड़के जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर एक आरोपी के खेत में कमरे में ले गए।

आरोपियों ने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसे घर वापस छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने सारी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई। कलायत थाना में पुलिस ने IPC की धारा 376 D और 366 धारा के तहत केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और चालान तैयार करके कोर्ट में पेश किया।

मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की पैरवी पब्लिक प्रासीक्यूटर जयभगवान गोयल ने की। उन्होंने बताया कि, एडीजे पूनम सुनेजा की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद दोनों दोषी पाए गए। न्यायालय ने उन्हें 25 साल की कैद व 35- 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

ApnaPatrakar

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