घर में जाकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन साल कैद की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद की सजा

JIND ki khbar
घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने सिटी की एक कालोनी निवासी यामीन उर्फ मीना को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुना दी है।
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अगर दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया तो दोसी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
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2019 का था मामला
17 दिसंबर 2019 का मामला था जिसमे महिला थाना में जींद की एक कालोनी की महिला ने दी कम्प्लेन में बताया था,कि आरोपी रात के अंधरे मै उनके घर में घुस गया और उसकी लड़की का मुंह बंद करके बाथरूम में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ और जोर जबरदस्ती की।
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इस पर महिला थाना पुलिस ने केस फाइल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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