सिरसा: डेरा मुखी को नकली बताने, अपशब्द बोलने वाले मोहित गुप्ता को मिली अंतरिम जमानत
न्यायालय ने आरोपी को आदेश दिया कि, वह जांच अधिकारी की जांच में सहयोग करेगा।

कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत
डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह को सोशल मीडिया पर आप्शब्द बोलने के आरोपी मोहित गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिली है। मोहित गुप्ता ने गिरफ्तार से बचाव के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वीरवार को वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी मोहित गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायालय ने कुछ शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। न्यायालय ने आरोपी को आदेश दिया कि, वह जांच अधिकारी की जांच में सहयोग करेगा। जांच में सहयोग करने के बाद आरोपी को जमानत देने पर विचार किया जा सकता है।
आरोपी मोहित गुप्ता, निवासी शाह सतनामजी नगर के खिलाफ 16 नवंबर, 2022 को सिटी थाना सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने धार्मिक भावनाओं को आहात करने का अभियोग दर्ज करवाया था। ये मामला दिल्ली निवासी नितिन शर्मा, निवासी दिल्ली ने दर्ज करवाया था।
नितिन शर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि, मोहित गुप्ता ने यूट्यूब पर एक चैनल बना रखा है। अपने चैनल पर संजीव झा, रवि लड्डा रानियां, वीरपाल कौर निवासी बठिंडा और अशोक कुमार मालिया कॉलोनी निवासी चंडीगढ़ ने यूट्यूब चैनल पर डेरा मुखी राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों को गाली निकाली, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहात हुई हैं।
नितिन ने अपनी शिकायत में बताया कि, 17 जून 2022 को राम रहीम की पैरोल पर बाहर आने के बाद फेथ वर्सेज वर्डिक ने डेरा मुखी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही असली और नकली होने की आधारहीन याचिका को भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट खारिज कर चूका है। आरोपी देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है और डेरा अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आहात कर रहा है।