Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला
सूरत के सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।

Rahul Gandhi Defamation Case : सूरत के सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में मंगलवार यानी आज फिर सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान, गुजरात एचसी के न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
गांधी की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से मामले में अपने मुवक्किल की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गांधी की याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई दो मई को निर्धारित की थी।
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है। सिंघवी ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया।