Rahul Gandhi : राहुल की याचिका खारिज, सूरत कोर्ट ने सजा रखी बरकरार, अब करेंगे हाईकोर्ट में अपील

मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है।

Rahul Gandhi : राहुल की याचिका खारिज, सूरत कोर्ट ने सजा रखी बरकरार, अब करेंगे हाईकोर्ट में अपील
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Rahul Gandhi :मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है।

राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई की थी।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।

केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है।

राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है।

इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था।

इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।

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