RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिए इन 8 बैंकों के लाइसेंस, अब आप नहीं कर पाएंगे इनके साथ कोई लेन-देन, जानें इनमें कहीं आपका अकाउंट भी नहीं
विभिन्न बैंकों को पिछले कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

विभिन्न बैंकों को पिछले कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी का असर है कि आरबीआई ने हाल ही कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई की कार्रवाई में सबसे ज्याीदा नुकसान का को-ऑपरेटिव बैंकों को हो रहा है।
आरबीआई की तरफ से 31 मार्च को खत्मा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आठ को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्टी भी लगाई है। आपको बता दें को-ऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विदस का विस्तार हुआ है। लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा है।
को-ऑपरेटिव बैंक दोहरे नियमन और कमजोर फाइनेंस के अलावा स्था नीय नेताओं के हस्तरक्षेप का सामना कर रहे हैं। आरबीआई ने नियमों में लापरवाही बरतने वाले सहकारी बैंकों पर सख्तीस करना शुरू कर दिया है। बीते एक साल में आठ बैंकों के परमिट रद्द किए गए हैं। आइए जानते हैं आरबीआई की तरफ से किन बैंकों के परमिट रद्द किए गए हैं।
इन बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द
1. मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
2. मलिथ को-ऑपरेटिव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
5. डेक्कआन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. लक्ष्मीं को-ऑपरेटिव बैंक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक
आरबीआई की तरफ से ऊपर बताए गए बैंकों के लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पलान नहीं करने के कारण किए गए। साथ ही भविष्य में इनकम की संभावनाओं की कमी जैसे कारणों से भी रद्द किए। आरबीआई की तरफ से पिछले कई साल से को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टेर पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय बैंक ने साल 2021-22 में 12 को-ऑपरेटिव बैंक, 2020-21 में 3 को-ऑपरेटिव बैंक और 2019-20 में दो को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर चुका है।